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Labour Minimum Wages: केंद्र ने न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ाई

केंद्र सरकार ने देशभर के मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि कर दी है। इस बढ़ोतरी से करोड़ों मजदूरों की जेब में सीधा फायदा पहुंचेगा। महंगाई और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार का मानना है कि मजदूर वर्ग की आय बढ़ाना आवश्यक था। इसी तहत अब 8 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरी में 35 रुपये से 55 रुपये तक वृद्धि की गई है, जिससे दैनिक और मासिक दोनों आय में सुधार होगा।

नई मजदूरी दरें क्या हैं

केंद्र सरकार ने मजदूरों की श्रेणी के अनुसार नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू की हैं। अनस्किल्ड, सेमी-स्किल्ड और स्किल्ड सभी कैटेगरी में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई मजदूरी से दैनिक कामगारों, दिहाड़ी मजदूरों और छोटे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की आमदनी पहले की तुलना में अधिक होगी। सरकार का कहना है कि मजदूरों की मेहनत को देखते हुए यह बढ़ोतरी बेहद जरूरी थी।

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किसे कितना फायदा मिलेगा

नई मजदूरी लागू होने के बाद मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 35 से 55 रुपये की सीधी बढ़ोतरी मिलेगी। इससे खेतों में काम करने वाले मजदूर, निर्माण में लगे श्रमिक, फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर और छोटे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले हजारों लोग लाभान्वित होंगे। बढ़ोतरी के बाद उनकी मासिक आय में भी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, जिससे परिवार का खर्च चलाना आसान होगा।

कब से लागू होंगी नई मजदूरी

सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और नई मजदूरी दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। राज्यों और सभी औद्योगिक संस्थानों को आदेश दिया गया है कि वे तुरंत नए रेट लागू करें और मजदूरों को उसी के अनुसार वेतन दें। जो संस्थान नए नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि मजदूरों को उनका पूरा हक मिल सके।

मजदूरों को क्या करना होगा

मजदूरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें नए रेट के हिसाब से भुगतान मिल रहा है। यदि कोई कंपनी, ठेकेदार या संस्था मजदूरी बढ़ोतरी लागू नहीं करती है, तो मजदूर इसकी रिपोर्ट श्रम विभाग या संबंधित कार्यालय में कर सकते हैं। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी मजदूर के अधिकारों में कटौती नहीं होने दी जाएगी, और हर मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी मिलनी ही चाहिए।

Disclaimer: मजदूरी दरें राज्य, क्षेत्र और काम के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। सही जानकारी के लिए संबंधित श्रम विभाग या सरकारी नोटिफिकेशन देखें।

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